26 जनवरी को किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने देनी है या नहीं, ये तय करना दिल्ली पुलिस का काम है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने देनी है या नहीं, ये तय करना पुलिस का काम है. ऐसे में अब गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा, इसपर दिल्ली पुलिस के हाथ में गेंद जाती दिख रही है. हालांकि, अदालत में बुधवार को फिर मामला सुना जाएगा.

ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है. साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी.

चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है. अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हजारों किसानों को लगभग दो महीने पूरे हो चुके हैं. अबतक सरकार और किसानों में नौ राउंड की बातचीत हो चुकी है, कई मसलों पर सहमति बनी है लेकिन अब किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े हैं. ऐसे में इस विवाद का हल कब और कैसे निकलता है, इसपर देश की निगाहें हैं.

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