हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली शहरी स्थानीय निकाय विभाग की आठ और सेवाओं की निर्धारित समय सीमा तय कर दी है। शहरी निकायों के अंतर्गत आने वाली सड़कों के गड्डे भरने का काम पांच दिन के भीतर हर हाल में पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी दंड के भागीदार होंगे।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि नगरपालिका सीमा में भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति, नगर नियोजन योजनाएं, सुधार न्यास योजनाएं और पुनर्वास योजनाएं, सभी आकार के प्लाट, नियमित कालोनियां और अधिसूचित कालोनियां (संस्थागत और व्यावसायिक उपयोग/1000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के स्थलों को छोड़कर) की स्वीकृति पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 20 दिनों की समय सीमा के भीतर दी जाएगी। 1000 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक/संस्थागत उपयोग हेतु मूल नगरपालिका सीमा में भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों की समय-सीमा में दी जाएगी।
मुख्य सचिव के अनुसार 5000 वर्ग मीटर और उससे अधिक के स्थलों के लिए नगरपालिका सीमा में वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोग के लिए भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी। भवन निर्माण योजनाओं (नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद में पांच एकड़ तक सीएलयू स्वीकृत), जहां अपराध का शमन न हो, ऐसे मामले में 20 दिनों की समय सीमा के भीतर मंजूरी दी जाएगी।
संजीव कौशल ने बताया कि भवन निर्माण योजनाओं (नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद में पांच एकड़ तक सीएलयू स्वीकृत साइट की बजाय), जहां अपराध का शमन न हो, ऐसे मामले में 20 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी। राज्य के नियंत्रित क्षेत्रों व कन्फर्मिंग जोन के प्रकाशित अंतिम विकास योजना के भीतर राज्य के विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।
हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप-विधियां 2018 और हरियाणा नगर पालिका विज्ञापन उप-विधियां 2019 के तहत विज्ञापन अधिकार प्रदान करने हेतु अनुमति 60 दिनों के भीतर दी जाएगी। इसी तरह, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत का काम भी पांच दिन में पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।