हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा आय सीमा एक लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण व अंत्योदय (सेवा) विभाग ने अधिसूचना जारी की है। योजना तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू होगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की सहायता मिलेगी। दूसरे महीने से पूरी राशि सीधे बैंक खाते में नहीं आएगी।
1100 रुपये खाते में भेजे जाएंगे जबकि 1000 रुपये सरकार की ओर से संचालित आवर्ती जमा (आरडी) या सावधि जमा (एफडी) खाते में जमा होंगे। पहले महीने पूरी राशि बैंक खाते में दी जाएगी। आरडी में जमा रकम पांच साल बाद व्याज सहित मिलेगी योजना में उन महिलाओं के लिए भी पात्रता का प्रावधान है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में दसवीं या बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाए हों अथवा कक्षा एक से चार तक निर्धारित शैक्षणिक दक्षता हासिल की हो। ऐसे बच्चों को गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण से बाहर निकालने वाली माताएं भी इस श्रेणी में शामिल हो सकती हैं। इस श्रेणी में तीन से अधिक बच्चों वाली माताएं पात्र नहीं होंगी।
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