हरियाणा में व्यापारियों को मिलेगा सहायता योजना का लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना को स्वरूप दिया है जिसके अंतर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत व्यापारी को जानमाल के नुकसान एवं दुर्घटना होने पर, जीवन की क्षति और स्थायी निःशक्त होने पर सरकार द्वारा 5 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है और आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत किसी व्यापारी के माल का नुकसान (आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक कीहानि) होने पर राज्य के पंजीकरण व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए करदाता के वार्षिक टर्नओवर के अनुसार 5 लाख से 20 लाख रुपए तक की सहायता हरियाणा सरकार सुरक्षा न्यास द्वारा प्रदान की जाएगी।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com