गुड़गांव। आत्महत्या का प्रयास करने वाली हरियाणवी गायिका मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
एक गाने के बोल को लेकर विवादों में चल रही हरियाणवी रागिनी गायिका व डांसर सपना चौधरी की जमानत याचिका को गुड़गांव की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
अब पुलिस के ऊपर है कि कब सपना का गिरफ्तार करेगी, वहीं सपना जहर खा लेने के बाद पिछले कई दिन से नजफगढ़ के अस्पताल में एडमिट है। बताते चलें कि नजफगढ़ की दुर्गा विहार कॉलोनी में रहने वाली हरियाणवी डांसर व सिंगर सपना चौधरी ने 4 सितंबर को जहर खा लिया था।
इसके बाद वह तीन दिन आईसीयू में रही, वहीं अभी भी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं, लेकिन उनके खिलाफ केस दर्ज कराने वाले नवाब सतपाल तंवर नामक व्यक्ति की मानें तो यह सब गिरफ्तारी से बचने की साजिश मात्र है।
इसी बीच होश में आने के बाद दिल्ली पुलिस ने सपना के बयान दर्ज किए, वहीं सपना ने बुधवार को पहली बार बात की। सपना ने बताया कि उसके पास आत्महत्या जैसे कदम के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था।
दरअसल सपना चौधरी ने 17 फरवरी को गुड़गांव के गांव चकरपुर में 36 जात की एक रागिनी गाई थी। ‘जात-पात सांग बिगड़ग्या’ नामक इस रागिनी के एक बोल को लेकर एक जाति विशेष ने देश-प्रदेश में कई जगह सपना के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाए थे।
हालांकि सोशल मीडिया पर और मीडिया के समक्ष् सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे जाने के बाद लगभग सभी जगह सपना के खिलाफ केस वापस हो चुके हैं, लेकिन इन्हीं में से गुड़गांव के सेक्टर-29 थाने में दर्ज केस इन दिनों गुड़गांव की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज बलवंत सिंह की अदालत में विचाराधीन था।
दरअसल सपना की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शिकायत में कहा गया है कि सपना और उनकी टीम ने गुड़गांव के चक्करपुर इलाके में प्रोग्राम में रागिनी शैली में ‘जात-पात का बिगड़ग्या’ गीत गाकर दलितों पर सवाल उठाए थे। इस दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।