ऑड-इवन को लेकर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार के ऑड-इवन स्कीम को इस शर्त पर मंजूरी दी थी, जिसमें उसने कहा था कि ऑड-इवन के दौरान दो पहिया वाहनों छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि दो पहिया वाहनों पर ऑड-इवन में रोक की स्थिति में परिवहन व्यवस्था का संचालन मुश्किल होगा।
जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच को दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एएनएस नादकर्णी ने बताया कि यदि दोपहिया वाहनों पर भी ऑड-इवन स्कीम को लागू किया गया तो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा जाएगी और लोगों को सार्वजनिक परिवहन में समायोजित करना असंभव होगा।
नादकर्णी के मुताबिक, दिल्ली में लगभग 68 लाख दोपहिया वाहन हैं और वे इससे योजना से छूट दिए जाने की मांग की है। वहीं, न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, इस योजना के तहत ऑड-इवन संख्या के नंबर वाले वाहनों को हर दूसरे दिन चलने की इजाजत दी जाती है।