सुप्रीम कोर्ट के इस…. आदेश से अनिल अंबानी को मिली राहत

उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए उच्चतम न्यायालय से राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपये रिफंड करे।

दो जजों की बेंच ने खारिज की याचिका

जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि यह याचिका पैसा वापस करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

यह है मामला

दरअसल आरकॉम की यह राशि बैंक गारंटी के तौर पर सरकार के पास जमा है। इस मामले में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ( टीडीसैट ) ने 21 दिसंबर 2018 को अनिल अंबानी की आरकॉम के पक्ष में फैसला दिया था। तब टीडीसैट ने कहा था कि आरकॉम की 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी में से सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज के 774 करोड़ रुपये भुनाकर 104 करोड़ रुपये कंपनी को लौटाए। इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

दिवालिया प्रक्रिया में है आरकॉम

बता दें कि आरकॉम ने तीन साल पहले ही ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। कारोबार में घाटा और कर्ज बढ़ना इसका मुख्य कारण था। फिलहाल आरकॉम अभी दिवालिया प्रक्रिया में है। आरकॉम ने रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम बेचकर दिवालिया होने से बचने की कोशिश की लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया और सरकार की ओर से मंजूरी में देरी की वजह से डील नहीं हो पाई

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