इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर तीन मई को सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
दिल्ली के शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ईडी ने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी अभी इस मामले में दूसरी शिकायत पर काम कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने सीबीआई-ईडी को दिया चार दिन का और समय
मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने ईडी-सीबीआई की इस मांग का विरोध किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को चार दिन का समय दिया है। अब मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सिसोदिया ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर तीन मई को सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसी के साथ ही अदालत ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत भी दे दी। दरअसल, ईडी ने कहा कि उसे पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।
ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। आबकारी नीति मामले में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। यह दूसरी बार था कि जब ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी।