सिर्फ 10 रुपये में बनता है बंदूक का लाइसेंस, ऐसे बनवाएं

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बंदूक का लाइसेंस महज 10 रुपए में बनता है। लेकिन ये कीमत बंदूक के अनुसार बढ़ भी जाती है। वहीं भारत में सिर्फ तीन तरह की बंदूक के लिए ही लाइसेंस जारी किया जाता है।

सिर्फ 10 रुपये में बनता है बंदूक का लाइसेंस, ऐसे बनवाएं

10 रुपये में बनता है बंदूक का लाइसेंस

भारत में तीन बंदूक शॉर्टगन, हैंडगन और स्पोर्टिंग गन के लिए ही लाइसेंस जारी किए जाते हैं। बता दें कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक तीन बंदूकों का ही लाइसेंस ले सकता है। हालांकि इन तीन बंदूकों में से आप कोई भी तीन बंदूक रख सकते हैं चाहे वो तीनों एक जैसी हो या अलग-अलग।

वहीं अगर आपको हैंडगन (पिस्टल/ रिवॉल्वर) या रिपटिंग राइफल का लाइसेंस बनवाना है तो इसकी फीस है 100 रुपये। जबकि मजल लोडिंग गन के लाइसेंस के लिए सिर्फ 10 रुपए भुगतान करने होते हैं। वहीं इस गन के रिन्यूवल के लिए आपको फीस के आधे रुपये देने होते हैं।

लाइसेंस बनवाने के लिए आपको एप्लीकेशन के साथ आवेदन फॉर्म जमा करना होता है। ये आवदेन अपने क्षेत्र के डीसीपी (लाइसेंसिंग) कार्यालय में जाकर देना होता है। वहीं जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं उन्हें इसके आवेदन के लिए एसडीएम (सब-डिवीजनल-मजिस्ट्रेट) के संपर्क करना होगा।

आवेदन करने के बाद आपको एक रिसेप्ट दी जाएगी और लाइसेंस अधिकारी आपके स्थानीय थाने में आपका आपराधिक रिकॉर्ड चैक करेगा। थाना अपनी रिपोर्ट एक नियत समय में लाइसेंस अधिकारी को भेज देगा।

तमाम जांचों और नियम के आधार पर सभी तरह की पुष्टि के बाद लाइसेंस अधिकारी या तो आपके लाइसेंस आवेदन को मंजूरी दे सकता है या उसे खारिज कर सकता है।

वहीं अगर स्थानीय पुलिस थाने द्वारा रिपोर्ट भेजने में देरी होती है तो फिर लाइसेंस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर उचित फैसला लेने का अधिकारी होता है।

बंदूक के लाइसेंस का आवेदन करते समय आपको स्पष्ट रुप से लिखना होता है कि आप किस लिए बंदूक का लाइसेंस लेना चाहते हैं। किसी व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा, निजी सुरक्षा और शिकार के इस्तेमाल में लाई जाने वाली बंदूक का लाइसेंस ही आमतौर पर जारी होता है।

जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाइसेंस बनवाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको निजी सुरक्षा और संपत्ति की हिफाजत के हवाले के साथ साथ अपने संभावित खतरे को तार्किक ढंग से सही ठहराना होगा।

बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस आपको महफूज रखने के लिए इतनी चाकचौबंद है कि आपको निजी सुरक्षा के लिए बंदूक रखने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे मामलों में अपने आय संबंधी दस्तावेजों को भी जमा करना पड़ सकता है।

दिल्ली में लाइसेंस जारी करने की अनुमति लाइसेंस प्राधिकारी देता है। अगर आप दिल्ली में हैं तो इसके लिए तय लाइसेंसिंग अथॉरिटी एडिशनल डीसीपी (लाइसेंसिंग) दिल्ली होंगे। उनका कार्यालय डिफेंस कालोनी पुलिस थाना में है।

सरकार के नियमों के अनुसार कई ऐसी बंदूकें भी है, जिन्हें आम आदमी को नहीं दिया जाता है।

दिल्ली में लाइसेंस जारी करने की अनुमति लाइसेंस प्राधिकारी देता है। अगर आप दिल्ली में हैं तो इसके लिए तय लाइसेंसिंग अथॉरिटी एडिशनल डीसीपी (लाइसेंसिंग) दिल्ली होंगे। उनका कार्यालय डिफेंस कालोनी पुलिस थाना में है।

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