राजस्थान में सियासी लड़ाई जारी है. सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. वहीं अब इस मामले में सचिन पायलट को थोड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक लगा दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर अब सोमवार को सुबह 10 बजे से फिर से सुनवाई होगी.
इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक लगा दी है. रोक लगाने के साथ ही अब 21 जुलाई तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे.
राजस्थान हाईकोर्ट के रोक लगाने के साथ ही अब 21 जुलाई तक सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों के खिलाफ स्पीकर कोई करवाई नहीं कर सकेंगे.
21 जुलाई 5.30 तक स्पीकर कोई करवाई नहीं करेंगे. अब 20 जुलाई को अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे.
इससे पहले आज बहस करते हुए हरीश साल्वे ने सचिन पायलट की तरफ से कहा कि मैं सरकार को गिरा रहा हूं या किसी भी लिमिट को क्रॉस कर कोई पाप कर रहा हूं तो समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूं.
मगर मैं जब आवाज उठा रहा हूं तो यह हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पाठ है जो आर्टिकल 19 के तहत मुझे मिला है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का हिस्सा है. इसलिए इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए.
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