सरकार ब्लैक मनी को लेकर ट्रांजेक्शन और बैंक अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिए हैं. ख़बरों के मुताबिक अगर आपने अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर को 31 दिसंबर तक आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा.
इससे पहले सरकार ने एक अहम् फैसले में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया है. सरकार का मानना है कि आधार डिजिटल आइडेंटिटी है और ब्लैक मनी से निपटने के लिए इसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से कनेक्ट करना ज़रूरी है.
क्या है बदलाव
असल में ब्लैक मनी से निपटने के लिए सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत सभी दूसरे रेग्युलेटर्स के साथ बातचीत कर रही है. रिजर्व बैंक के मुताबिक आधार नो योर कस्टमर (केवाईसी) के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक और मजबूत प्रमाण है और इससे बैंकिंग को सुधारने में मदद मिलेगी.
नए फाइनेंस बिल के मुताबिक जिन लोगों के पास पहले से आधार मौजूद है, उन्हें किसी भी वित्तीय मध्यस्थ (फाइनैंशल इंटरमीडियरी) को अपने अंगूठे का निशान उपलब्ध कराना होगा. इस निशान को संबंधित सेक्टर की रिपोर्टिंग एंटिटि को दिया जाएगा, जो इसे UIDAI डेटाबेस से वैलिडेट करेगी.
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पैन को आधार से कनेक्ट करने के लिए क्या करें
इसके लिए आपको incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. इस वेबसाइट पर इससे जुड़ी सभी जानकारी मौजूद है. जानकारी के मुताबिक वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको एक विंडो दिखाई देगी. इस विंडो पर क्लिक करें और सामने मौजूद कॉलम में अपना आधार नंबर सबमिट करें.
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इसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में दी गई जानकारी एक दूसरे से मेल खाती है या नहीं. अगर दोनों मेल खाती हैं तो नीचे मौजूद ‘लिंक नाऊ’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपके दोनों कार्ड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे.
एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने वालों पर कसेगी नकेल
आयकर विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक एक से अधिक PAN कार्ड रखने वालों पर इनकम टैक्स विभाग की नजर है और ये फैसला भी इसी को देखते हुए लिया गया है.
बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद को जानकारी दी थी कि देश में 98 प्रतिशत व्यस्कों यानी करीब 108 करोड़ लोगों को आधार नंबर जारी कर दिया गया है. पैन के साथ इसके कनेक्ट हो जाने के आदेश के बाद आधार बनवाने से बचने के ज्यादातर रास्ते बंद हो जाएंगे.