सीएम योगी ने एक ऐसा फैसला लिया है. जो काफी जरूरी और अहम है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, योगी सरकार अवैध शराब से आए दिन होने वाली मौतों को रोकने के लिए आबकारी कानून में संशोधन कर दंड प्रक्रिया को और मजबूत करने जा रही है। शराब तस्करी करने वालों और शराब पीने से अगर किसी की मौत होती है तो दोषी को उम्रकैद से लेकर सजा-ए-मौत भी दी जा सकती है।
अभी शराब तस्करी पर क्या है सजा?
यूपी में अब तक अंग्रेजों के बनाए गए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के तहत ही शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उस समय रुपए के हिसाब से जुर्माना रखा जाता था, लेकिन अब ये जुर्माना काफी कम है. यूपी में कई सरकारें बनीं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब योगी सरकार ने इसमें बदलाव करने का सोचा है और नियमों को सख्त करने की तैयारी कर ली है। यूपी के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह 18 अप्रैल को योगी के सामने होने वाली आबकारी विभाग के प्रेजेंटेशन में इस प्रस्ताव को भी पेश करेंगे।
कैसे लगेगी शराब तस्करों पर लगाम :
प्रस्ताव के अनुसार एक्ट की धारा तीन, 50 से 55, 60 से 69ए सहित 71 तक, 74 और 74ए में संशोधन के साथ ही नई धाराएं जोड़ने की कवायत चल रही है. शराब तस्करी के मामले में करावास की सजा बढ़ाकर एक साल, दो साल, तीन साल करने का प्रस्ताव है। अवैध शराब से मौत पर दोषी को सजा-ए-मौत से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है।
यही नहीं, अगर कोई शराब तस्करी में है उसे गैरकानूनी धंधे से निकालकर दूसरे उद्योगों के प्रति प्रोसाहित किया जाएगा और आर्थिक मदद तक की जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं माने तो योगी का प्लान सजा-ए-मौत तो तैयार ही है।
योगी सरकार के बड़े फैसले
* सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली
* तहसीलों और गांव में 18 -18 घंटे बिजली
* गांवों में शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक लगातार बिजली
* 100 दिनों में पांच लाख नए कनेक्शन करने के आदेश
* बिजली चोरी रोकने के लिए उपाय निकालने के निर्देश
* नोएडा और ग्रेटर नोएडा की योजनाओं में देरी पर जांच
* सरकार की योजनाओं से हटेगा ‘समाजवादी’ शब्द
* सभी योजनाओं से जुड़ेगा ‘मुख्यमंत्री’ नाम
* रिहाइशी इलाकों में शराब की दुकान की अनुमति नहीं।