व्यक्तिगत ऋण और कार ऋण पर भी मिल सकता है Income Tax का फायदा, जाने पूरे नियम

कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया था। बातचीत के क्रम में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मॉनसून के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लिया है। हालांकि, वे ऊंची ब्याज दर को लेकर थोड़े परेशान दिख रहे थे। इसी दरम्यान मैंने उनसे कहा कि वे इस लोन पर देय ब्याज पर इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा तो दिन ही बन गया और वह काफी खुश हो गए। इस बात से मुझे भी काफी खुशी हुई और तभी मेरे दिमाग में पाठकों को भी इस बात से अवगत कराने का विचार आया कि उन्हें किस तरह के लोन पर इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है और किस पर नहीं। आइए जानते हैं कि आपको किस तरह के लोन पर इनकम टैक्स कानून के तहत छूट मिल सकती है।

होम लोन पर छूट

अगर आप मकान खरीदने, निर्माण या यहां तक की मरम्मत के लिए भी कर्ज लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स कानून के तहत छूट मिलती है। अगर आप इसके लिए दोस्तों या रिश्तेदारों को भी ब्याज देते हैं तो भी आपको इस छूट का लाभ मिलता है। यही नहीं, इस मद में जमा किए गए प्रोसेसिंग फी या प्री-पेमेंट शुल्क को भी इनकम टैक्स के लिहाज से ब्याज के तौर पर ट्रीट किया जाता है। रेंट पर दी गई प्रोपर्टी और अपनी आवासीय परिसंपत्ति पर टैक्स छूट में अंतर होता है। आप जिस घर में रह रहे हैं, उस पर आप दो लाख रुपये तक का टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। वहीं, किराये पर दिए गए प्रोपर्टी के लिए आप पूरे ब्याज पर टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं।

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