विधायक मामन खान को हाईकोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने की याचिका पर आया बड़ा फैसला

हरियाणा के फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मामन खान को 2023 जुलाई में भड़की नूंह हिंसा का मुख्य सरगना बताते हुए हरियाणा सरकार ने उनकी जमानत रद्द करने की हाईकोर्ट से जो गुहार लगाई थी, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने यह आदेश जारी किया। इस मामले में जेल में बंद मामन खान को 18 अक्तूबर, 2023 को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी।

मामन खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली अपनी याचिका में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि कथित घटना में 100 से अधिक लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई, जिसके परिणामस्वरूप 61 प्राथमिकी दर्ज की गई।

हरियाणा सरकार ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि मामन खान कथित गैर-कानूनी सभा का मुख्य सरगना था, जिसने अपराध करने के लिए अन्य सह-आरोपियों के साथ मिल कर उकसाया और साजिश रची लेकिन 18 अक्तूबर, 2023 को उसे जमानत देते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूंह द्वारा इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। 14 सितम्बर, 2023 को हरियाणा पुलिस ने नगीना थाने में दर्ज एफ. आई. आर. के सिलसिले में खान को गिरफ्तार किया था।

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