बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार, 23 दिसंबर को नगर निगम के अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम शहर में विकास या निर्माण कार्यों को रोक नहीं सकते, लेकिन वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती से नियमों का पालन तो कर सकते हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की बेंच ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को निर्देश दिए कि वे शहर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गंभीर कदम उठाएं। इसके साथ ही नियमों का कड़ाई से पालन भी कराएं।
अदालत ने कहा कि हम किसी भी निर्माण कार्य या विकास को रोकना नहीं चाहते, लेकिन हम नियमों का पालन करवाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आज के समय में भी कठोर प्रयास नहीं किया तो स्थिति को काबू करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अदालत ने कहा कि अगर स्थिति हाथ से निकल जाती है, तो कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा।
हाई कोर्ट ने सुझाव देने के लिए कहा
हाई कोर्ट ने बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी और एमपीसीबी सचिव देवेंद्र सिंह को सोमवार को ये आदेश भेजा और मंगलवार को कोर्ट आने का बुलावा भेजा।
हाई कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। आप अधिकारी होने के साथ ही इस देश के नागरिक भी हैं और इस तरह आपका ये एक मौलिक कर्तव्य भी है। हाई कोर्ट ने शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को लेकर भी चिंता जताई।
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