केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने के लिए हुई चयन समिति की बैठकों का विवरण देने से इन्कार कर दिया है। देश के लोकपाल और अन्य सदस्यों के चयन से संबंधित रिकॉर्ड मुहैया कराने का अनुरोध वाले आवेदन को सीआइसी ने उच्चतम न्यायालय के दो फैसले का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।
सूचना आयुक्त सरोज पुन्हानी ने कहा, मौजूदा मामले में आयोग की राय है कि सीपीआइओ (केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी) ने चयन समिति और इसकी बैठकों के संबंध में सभी विवरण के संबंध में याचिकाकर्ता को सूचित कर पारदर्शिता को बहाल रखा।
इसलिए, पारदर्शिता की कमी का सवाल नहीं उठता है। उच्चतम न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते हुए भी आयोग को सीपीआइओ के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता।