राशन कार्ड बनवाने में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति परिवार से अलग राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे रसोई गैस व बिजली कनेक्शन की रसीद आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से लगानी होगी।
दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के तहत राशन कार्ड की एक सेंट्रल रिपॉजिटरी (केंद्रीय संग्रह केंद्र) बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से राशन कार्डों के डिजिटाईजेशन पर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपभोक्ताओं से आधार कार्ड समेत सभी कागज मांगे जा रहे हैं।