राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल में सभी 36 राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में केवल नियमित कुलपतियों की नियुक्ति की जाएगी। 29 जुलाई को पारित आदेश में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में कोई अंतरिम व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।
राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल में सभी 36 राज्य-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में केवल नियमित कुलपतियों की नियुक्ति की जाएगी।
कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य के दो शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच खींचतान को समाप्त करने के लिए शीर्ष अदालत ने आठ जुलाई को नियुक्तियों की निगरानी के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया था।
29 जुलाई को पारित आदेश में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में कोई अंतरिम व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।
जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी 36 राज्य-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति होगी। अदालत ने जस्टिस ललित की अध्यक्षता वाले पैनल को कुलपतियों के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाने को लेकर व्यापक अधिकार दिए।