राजस्थान में बुर्का या घूंघट पहनकर महिलाएं नहीं कर सकेंगी मतदान

 राजस्थान में पंचायतीराज और स्थानीय निकायों के चुनाव में बुर्का या घूंघट पहनकर महिलाएं मतदान नहीं कर सकेंगी। मतदानकर्मी पहचान के बाद ही उन्हें मतदान करने की अनुमति देंगे। मतदानकर्मी इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि कोई भी महिला मुंह ढककर मतदान नहीं करे।

 मतदाता का आइडी कार्ड दिखाना आवश्यक होगा

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान दलों के गठन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य के निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि मतदाता की पहचान के लिए मतदाता का आइडी कार्ड दिखाना आवश्यक होगा। मतदान केंद्रों पर पहले मतदाता का नाम एवं फोटो का मिलान किया जाएगा। उसके बाद बिना चेहरा ढके मतदान करना होगा।

आयोग के अनुसार स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के दौरान गठित होने वाले मतदान दलों में महिला कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा।

दलों में केवल पुरुष कर्मचारी ही शामिल होंगे। ऐसे में बुर्काधारी एवं घूंघट करके आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान के लिए स्थानीय महिला कर्मचारी की सहायता लेने के निर्देश दिए गए हैं।

इन महिला स्थानीय कर्मचारियों में पटवारी, ग्राम सेवक, महिला शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे।

प्रदेश की 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों एवं 450 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के लिए शैक्षणिक गाइडलाइन भी तय की गई है। अब सरपंच पद का चुनाव दसवीं कक्षा पास व्यक्ति ही लड़ सकेगा। वहीं, स्थानीय निकायों में पार्षद के लिए दसवीं अथवा 12वीं कक्षा पास व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकेगा।

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