राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर गहलोत सरकार ने उठाया बड़ा कदम

देश के कई राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार की ओर से राजस्थान को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

राज्य में 2 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है. साथ ही 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है और अब यह रात 11 बजे की जगह 10 बजे से लागू हो जाएगा.

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि दूसरी लहर से बचाव के लिए राजस्थान में कड़े कदम जरूरी हैं. राज्य के 2 और जिलों में भी नाइट कर्फ्यू (अब 10 जिलों में) लगाने का फैसला किया गया है. नाइट कर्फ्यू 11 बजे की जगह 10 बजे से लग जाएगा. साथ ही अब रात 9 बजे बाजार बंद हो जाएंगे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. विगत दिनों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना में हुई लापरवाही के कारण कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं. इसे देखते हुए कोविड गाइडलाइन की पालना न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाने सहित अन्य पाबंदियां फिर से लागू करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम में कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सरकार प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी. मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 तथा वैक्सीनेशन की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अधिक केस सामने आते हैं, वहां जिला कलेक्टर राज्य सरकार से परामर्श कर शैक्षणिक संस्थान बंद कराने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे. जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोरोना प्रोटाकॉल का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने वाले के साथ-साथ संबंधित प्रतिष्ठान संचालक को भी जिम्मेदार माना जाएगा और ऐसे प्रतिष्ठानों को सीज भी किया जा सकता है.

उन्होंने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय की संयुक्त टीमें बाजारों का दौरा कर प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करेंगी. ये टीमें 14 अप्रैल तक सघन निरीक्षण करेंगी और उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना और सीज की कार्रवाई भी कर सकेंगी. साथ ही जिन विवाह स्थलों पर निर्धारित सीमा से अधिक लोग समारोह में एकत्रित होते हैं तो उन विवाह स्थलों के संचालक भी जिम्मेदार होंगे. ऐसे विवाह स्थलों को सीज किया जा सकेगा.

राजस्थान के जिन नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है वहां अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ के साथ-साथ अब चित्तौड़गढ़ और आबूरोड़ में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा. साथ ही सभी नगरीय क्षेत्रों में अब बाजार रात 10 बजे के स्थान पर एक घंटे पूर्व 9 बजे ही बंद होंगे.

आईटी कंपनियों, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से पहले की तरह मुक्त होंगे.

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