शहर में यातायात व्यवस्था के लिए मुसीबत बनने वाले बड़े वाहनों पर अब सख्ती होगी। डीजीपी मुकुल गोयल ने एक सप्ताह का अभियान चलाकर शहरों में अवैध ढंग से संचालित बस स्टैंड के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि यातायात को सुगम बनाये रखने के लिए शहर के भीड़भाड़ वाले स्थानों व व्यस्ततम चौराहों के पास अवैध रूप से बने बस स्टैंड/बस स्टाप को तत्काल हटवाया जाए। इसे लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।
डीजीपी ने कहा है कि शहर के अनुमन्य बस स्टैंड के अलावा संचालित निजी बस स्टैंड व स्टाप के संचालकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। निजी वाहन चालकों समेत रोडवेज, ट्रांसपोर्ट यूनियन व अन्य विभागों के चालकों को बसों व बड़े वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही रोकने तथा यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। स्थानीय पुलिस नगर निगम/परिवहन व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाकर अवैध बस स्टैंड/बस स्टाप पर प्रभावी अंकुश लगाने की कार्यवाही करे और यह भी सुनिश्चत कराया जाए कि निर्धारित स्थान पर ही वाहन खड़े कर सवारियों को उतारा व बैठाया जाए।
डीजीपी ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन न करने तथा बार-बार इस प्रकार की लापरवाही दोहराने वाले निजी बस चालकों, संचालकों व ठेकेदारों के विरुद्ध मोटर वेहिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। शहर के बाहर जाने वाली बसों को निर्धारित स्टाप के अलावा अन्य स्थानों पर न रुकना दिया जाए। शहर के व्यस्ततम चौराहों व प्रमुख स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी इन निर्देशों की विस्तार से जानकारी देने का निर्देश दिया गया है, जिससे निर्धारित स्थानों के अलावा भारी/सवारी वाहन न रुकें। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को औचक निरीक्षण कर इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।