नई दिल्ली। केंद्र ने सार्वजनिक सूचना और जागरूकता के लिए राज्यों को निर्देश दिया है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के बाहर बोर्ड पर केंद्र और राज्य द्वारा अनाज पर दी जाने वाली सब्सिडी प्रदर्शित की जाए।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजिनक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी किए गए एक पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार की गेहूं और चावल पर लागत और जिस दाम पर यह राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत बेचे जा रहे हैं, उसे एक सारिणी के तौर पर दिया जाना चाहिए।
पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही सब्सिडी को अलग-अलग कॉलम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।साल 2017-18 में केंद्र ने गेहूं पर प्रतिकिलों 24.09 रुपये और चावल पर 32.64 रुपये खर्च किए। एनएफएसए के तहत गेहूं 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो बेचा जाता है। इस तरह केंद्र गेहूं पर 22.09 रुपये और चावल पर 29.64 रुपये की सब्सिडी वहन करता है।