प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि शामिल हैं।
इस योजना में शामिल लोगों को 60 साल की उम्र से 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। व्यक्ति पेंशन खाते में जितना योगदान करेगा, उतना ही योगदान सरकार की ओर से भी किया जाएगा। इसमें पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। जीवनसाथी की असमय मौत पर यह प्रावधान लागू होगा। नजदीकी CSC का पता लगाने के लिए LIC, ESIC और EPFO के ब्रांच ऑफिस के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के श्रम कार्यालय जा सकते हैं।
श्रम योगी मान-धन योजना के लिए कैसे खुलवा सकते हैं खाता, कौन बन सकता है इस योजना का हिस्सा, जानिए सब कुछ।
1 वह व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता हो।
2 जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो।
3 व्यक्ति की मासिक आमदनी 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो।
कौन से दस्तावेज आते हैं काम?
1 आधार कार्ड
2 IFSC के साथ सेविंग बैंक अकाउंट/जन-धन अकाउंट
3 वैध मोबाइल नंबर
कैसे करें आवेदन?
इस योजना के तहत आवेदन के लिए व्यक्ति को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा। वहां अपने सभी दस्तावेजों को साथ ले जाएं। सेविंग IFSC कोड प्रिंट वाला खाता पासबुक ले जाएं।
केंद्र पर जाकर व्यक्ति को सेल्फ-सर्टिफाइड फॉर्म के साथ ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए कंसेंट फॉर्म जमा करना होगा। ये दोनों ही फॉर्म सीएससी पर मिलेंगे। व्यक्ति को सेंटर पर ये फॉर्म भरने होंगे। आधार कार्ड और पासबुक पर जो जानकारी दी है वो इसमें भरना होगा। सत्यापन के लिए व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। उम्र के अनुसार कोई व्यक्ति स्कीम में योगदान कर सकता है। योगदान की रकम पूरी अवधि के दौरान एक रहती है। यह रकम मासिक आधार पर अपने आप सेविंग बैंक अकाउंट से कट जाएगी।
केंद्र पर एनरोलमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद स्कीम के तहत ऑनलाइन पेंशन नंबर जेनरेट होगा। CSC पर व्यक्ति को पेंशन स्कीम कार्ड मिलेगा। इसमें नाम, मासिक पेंशन की रकम, पेंशन शुरू होने की तारीख, पेंशन अकाउंट नंबर इत्यादि की डिटेल दी गई होगी।