महाराष्ट्र सरकार ने बांधों और जलाशयों के बैकवॉटर इलाकों में स्थित परिसरों में शराब परोसने और सेवन की अनुमति दे दी है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने आठ अक्तूबर को एक नया शासन निर्णय (जीआर) जारी किया। यह संशोधन 2019 की उस नीति में किया गया है, जिसमें इन परिसरों में शराब परोसने और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया था।
जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने बताया कि रखरखाव और जनशक्ति की कमी के कारण इनमें से अधिकतर परिसरों का उपयोग नहीं हो पा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए 2019 में विभाग ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप या बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के तहत इन परिसरों को विकसित करने की अनुमति दी थी, लेकिन शराब बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया था।
नए जीआर में यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब इन परिसरों में लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर शराब परोसी और पी जा सकेगी। साथ ही, पट्टे की अवधि, जो पहले 10 या 30 वर्ष तक सीमित थी, उसे बढ़ाकर 49 वर्ष तक किया जा सकता है।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal