अब आपको महंगी गाड़ी, आभूषण व सोना खरीदना थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने इन उत्पादों की खरीद पर लगने वाले टैक्स क्लेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) को लेने से मना कर दिया है। यह टैक्स जीएसटी के ऊपर एक फीसदी लगता था। 

इनके ऊपर लगता था टीसीएस
10 लाख रुपये से ज्यादा की गाड़ी, पांच लाख रुपये से ज्यादा के आभूषण और दो लाख रुपये से ज्यादा का सोना खरीदने पर जीएसटी के अलावा एक फीसदी टीसीएस लगता था। सीबीआईसी ने अपने दिसंबर में दिए गए एक निर्णय को वापस ले लिया है। सीबीडीटी और दूसरे पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद टीसीएस को जीएसटी से बाहर करने का फैसला किया गया।
इतना बचेगा पैसा
अब महंगी गाड़ी खरीदना लोगों के लिए थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा।10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली एसयूवी, एमयूवी, स्पोर्ट्स कार और सेडान खरीदने पर लोगों को 28 फीसदी जीएसटी लगता है। इसके अलावा वाहन की कीमत का एक फीसदी टीसीएस देय होता था।
लोगों को मिली बड़ी राहत
सीबीआईसी के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। यह बिक्री न होने से बेहाल ऑटो सेक्टर में नई जान फूंक सकती है। इंडस्ट्री पहले से यह डिमांड कर रही थी कि टीसीएस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। मौजूदा वित्त वर्ष के 11 महीने में से 8 महीने यात्री वाहनों की बिक्री घटी है।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal