राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाने वाली कुख्यात गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 24 साल की सजा सुनाई है. जबकि उसके सहयोगी संदीप को 20 साल की सजा का ऐलान किया गया है.
नाबालिग लड़की को जबरन देह व्यापार में धकेलने के आरोप में सोनू पंजाबन को ये सजा मिली है. वहीं उसके साथी संदीप को नाबालिग के साथ रेप करने और उसे देह व्यापार में जबरन धकेलने के आरोप में सजा सुनाई गई है.
दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने हाल ही में सोनू पंजाबन और संदीप को दोषी करार दिया था. दोषी करार दिए जाने के 2 दिन बाद तिहाड़ जेल में बंद शातिर सोनू पंजाबन ने मेडिसिन खाकर आत्महत्या का ड्रामा भी किया था. लेकिन अस्पताल में उसका इलाज किया गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी.
दरअसल, साल 2014 में दिल्ली के नजफगढ़ थाने में एक केस दर्ज हुआ था. जिसमें नाबालिग लड़की को देह व्यापार में जबरन धकेलने के आरोप में सोनू पंजाबन और उसके 6 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की. लेकिन बाद में मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई थी.
इसी दौरान नाबालिग पीड़ित लड़की डर की वजह से लापता हो गई थी. फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने उस पीड़ित लड़की को ट्रेस किया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. इसके बाद क्राइम ब्रांच को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली, जब साल 2017 में सोनू पंजाबन समेत उसके साथी संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया.
बता दें कि शातिर सोनू पंजाबन और संदीप के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल हो गई थी. जिसमें ये कनविक्शन सुनाया गया है.
इससे पहले सोनू पंजाबन एक केस में सजायाफ्ता है. उस सजा के साल पूरे होने के बाद ये सजा उम्रकैद ही मानी जाएगी. सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने पीड़ित लड़की को 7 लाख रुपये देने का फरमान भी सुनाया है.