बिहार: पुलिस और पदाधिकारियों को हर कार्य दिवस पर पहननी होगी निर्धारित वर्दी

वर्तमान परिस्थितियों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय और बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंद्र ने अलग-अलग दो आदेश जारी किया है। सभी पुलिस सेवा में लगे पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दिया गया है। वहीं, बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक नया आदेश जारी किया है। वर्दी से संबंधित पुराने निर्देश को निरस्त कर नए आदेश जारी किया है।

इस आदेश के मुताबिक, अब पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को (विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, कमजोर वर्ग एवं मघ निषेध को छोड़कर) प्रत्येक कार्य दिवस में निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले पुलिसकर्मियों को सप्ताह के सोमवार और शुक्रवार को सिविल ड्रेस में आने की अनुमति थी। लेकिन, वर्तमान राष्ट्रीय परिपेक्ष और उच्च स्तरीय बैठकों की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए यह आदेश संशोधित किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि पांच इकाईयों को इस दायरे में छूट दी गई है। जबकि सभी पुलिसकर्मियों को वर्दी में उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। यह अगले आदेश तक जारी रहेगा।

पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक
बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेंद्र ने एक पत्र जारी करते हुए राज्य के सभी पुलिस सेवा के कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि देश के वर्तमान परिस्थितियों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सभी पुलिसकर्मियों को अपने पदस्थापन स्थल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहना होगा।

आदेश के मुताबिक किसी भी परिस्थिति में अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही छुट्टी देने पर विचार किया जा सकता है। इस आदेश का उद्देश्य राज्य में शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती बनाए रखना है। वहीं राज्य सरकार ने बिहार के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

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