बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज को दोषी करार दे दिया है. आरिज की सजा का ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा.
अदालत ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था.
आपको बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की जान चली गई थी, जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी.
अदालत ने फैसले के दौरान जांच अधिकारी को कहा कि वो आरिफ खान और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेकर अगली तारीख को कोर्ट को बताएं. उसी के बाद कोर्ट के द्वारा तय किया जा सकेगा कि परिवार से कितनी राशि वसूल की जाएगी.
आपको बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इससे पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी. जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे.
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