कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार की चेन तोडऩे के लिए सरकार में मिनी लॉकडाउन के लिए जारी अपने आदेश में बड़ा संशोधन किया है। अब हर सप्ताह में 55 घंटे के मिनी लॉकडाउन में सरकारी कार्यालय ही बंद रहेंगे, अन्य आवश्यक सेवा जारी रहेंगी, बैंक भी खुलेंगे। सभी बाजार, हाट या मार्केट अब अपनी साप्ताहिक बंदी में खुलेंगे, शनिवार व रविवार को सब बंद रहेगा।
प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने साप्ताहिक बंदी और अन्य दिनों में दुकान-बाजार खोलने के लिए सरकार की संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। बाजार व हाट सामान्य बंदी वाले दिन खुले रहेंगे जबकि शनिवार व रविवार को बंदी रहेगी। इससे पहले सरकार ने पहले 55 घंटे की बंदी में फल, सब्जी मंडी और परिवहन निगम की बसों पर भी प्रतिबंध लगाया था, जो अब हटा दिया गया है। अब जारी आदेश के अनुसार अब प्रदेश मे हर रविवार के साथ ही शनिवार को भी सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी दुकान, बाजार व हाट को साप्ताहिक बंदी और अन्य दिनों में दुकान-बाजार खोलने के लिए शासन ने गाइडलाइंस जारी की है। शासनादेश के मुताबिक पहले ही तरह ही प्रदेश में हर शुक्रवार को रात दस बजे से लॉकडाउन होगा जो हर सोमवार सुबह पांच तक चलेगा। इसका सख्ती से पालन कराने के लिए गृह विभाग को भी आदेश जारी किया गया है।