पूर्व मंत्री के नाती को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

पूर्व मंत्री के नाती ने  जूता कारोबारी पिता-पुत्री पर कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की थी। इस मामले में उसे हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है। 

आगरा के जूता कारोबारी पिता-पुत्री को घर के बाहर कार से कुचलने की कोशिश के आरोपी दिव्यांश चौधरी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली। वह पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौत्र हैं। आरोपी के अधिवक्ता ने वैकल्पिक राहत की मांग की थी, जिसमें कहा गया कि दिव्यांश को तीन सप्ताह में कोर्ट में समर्पण करना होगा। तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जमानत प्रार्थनापत्र पर शीघ्र सुनवाई होगी। उधर, पीड़ित परिवार में पुलिस की लापरवाही से आक्रोश है।

वारदात 15 अप्रैल को हुई थी। ऋषि मार्ग, शाहगंज निवासी जूता कारोबारी की बेटी लखनऊ में एक अस्पताल में अधिकारी है। वह घर आ रही थी। पिता उन्हें स्टेशन से लेकर घर आए थे। आरोप है कि तभी पूर्व मंत्री का पौत्र दिव्यांश कार से पहुंच गया। आरोप है कि उसने कार से पिता-पुत्री को कुचलने का प्रयास किया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। परिजन ने जाम लगाया, तब पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। कार भी बरामद कर ली। मगर, आरोपी पकड़ा नहीं जा सका। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है। 

पीड़ित युवती की तरफ से अधिवक्ता विराट सक्सेना पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी दिव्यांश चौधरी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। मगर, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी। हालांकि अधिवक्ता ने वैकल्पिक राहत दी। कोर्ट ने प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। दिव्यांश को तीन सप्ताह में स्थानीय कोर्ट में समर्पण करना होगा। उसके जमानत प्रार्थनापत्र पर तत्काल सुनवाई होगी।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com