सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को इडी मामले में राहत देते हुए सोमवार तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सोमवार 26 अगस्त को सीबीआइ रिमांड पूरी होने के बाद इडी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। साथ ही सीबीआ मामले में सुनवाई भी सोमवार तक टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट दोनों मामलों मे सोमवार को एक साथ सुनवाई करेगा।

कोर्ट में चिदंबरम की दो याचिकाएं हैं। इनमें सीबीआइ और इडी के केस में अग्रिम जमानत खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद कपिल सिब्बल की अगुआई में चिदंबरम के वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सिब्बल का सॉलिसीटर जनरल पर आरोप
सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा, ‘दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में समय पर पहुंचने के बावजूद सुनवाई नहीं होना चिदंबरम के मौलिक अधिकार का हनन है।’ उन्होंने कहा, ‘बहस खत्म होने के बाद सॉलीसिटर जनरल ने हाई कोर्ट के जज को एक नोट दिया।
सिब्बल ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला अक्षरश: वही था जो उस नोट में लिखा था। कॉमा की जगह कॉमा, फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप इसलिए चिदंबरम की जमानत से इंकार का आधार ही वह नोट था। इसपर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘झूठा बयान न दें। मैंने कोई नोट नहीं दिया।’
तुषार मेहता ने बताया, ‘हमारे पास अब तक डिजिटल कागजातों व इमेल के रूप में सबूत मौजूद हैं। मनी लांड्रिंग के जरिए भ्रष्टाचार के जरिए कमाए पैसों की लेन देन की गई। चिदंबरम के पास कम से कम 10 संपत्तियां हैं विदेश में 17 बैंक अकाउंट हैं।’
चिदंबरम से सीबीआइ की पूछताछ जारी
चिदंबरम को रिमांड मिलने के बाद से सीबीआइ की पूछताछ जारी है। आइएनएक्स मीडिया केस में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गुरुवार को राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने 26 अगस्त तक के लिए सीबीआइ की रिमांड पर भेज दिया था। सीबीआइ ने बुधवार देर रात को पूर्व गृहमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार के समक्ष पेश किया था।
रिमांड में मिल सकते हैं परिजन और वकील
सीबीआइ ने कोर्ट से पांच दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि तथ्यों को देखने के बाद कि चिदंबरम को चार दिन की सीबीआइ रिमांड पर भेजना उचित है। इस दौरान परिजन और वकील उनसे रोज 30 मिनट के लिए मुलाकात कर सकेंगे।
2017 में सीबीआइ, 2018 में इडी ने दर्ज किया मामला
आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि पी. चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं।
इसके बाद इडी ने पिछले साल इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जांच में पता चला कि एफआइपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए आइएनएक्स मीडिया के निदेशक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने पी. चिदंबरम से भेंट की थी ताकि मंजूरी में कोई देरी न हो। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी अब सरकारी गवाह बन चुकी हैं।
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