पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक से SC का इनकार, फ्लोर टेस्ट का दिया आदेश

गोवा में मनोहर पर्रिकर को सीएम नियुक्त करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा कि अभी तक समर्थन में आए विधायकों की जानकारी क्यों नहीं दी?

साथ ही शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो अभी तक इससे जुड़ा कोई एफिडेविट क्यों पेश नहीं किया गया। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से दाखिल याचिका में ये नहीं बताया गया है कि कांग्रेस के समर्थन में कितने विधायक हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने बीेजपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया।

उधर राज्यपाल के बीजेपी को सरकार बनाने का आमंत्रण देने के बाद आज मनोहर परिकर गोवा के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। परिकर आज सीएम पद की शपथ लेंगे। मालूम हो कि गोवा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। गोवा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने 22 विधायकों के समर्थन का दावा किया है।

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कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। वहीं, भाजपा को 13 सीटें मिलीं। बहुमत से कम सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया है।

रविवार को दिन में परिकर ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी, एमजीपी, दो निर्दलीय और एक एनसीपी विधायक के समर्थन वाले पत्र के साथ राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की। जिसके बाद गोवा में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। परिकर ने रक्षा मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है जिसे सोमवार को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया।

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