पटियाला (सुखदीप सिंह मान): पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने नवगठित ब्लॉकों में पंचायतों का कार्यालय कार्य तत्काल प्रभाव से संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा 8 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत अब प्रशासनिक सचिव अजीत बालाजी जोशी, आईएएस ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि नवगठित ब्लॉकों में शामिल की गई पंचायतों का समस्त कार्यालय कार्य उन्हीं नए ब्लॉकों से संचालित किया जाए। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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