पंजाब सरकार ने राज्य में आज से सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्कों को खोलने का फैसला किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 50 फीसदी स्टाफ की शर्त को भी वापस ले लिया था।
राज्य के गृह मामले एवं न्याय विभाग की ओर से शनिवार को सभी डिविजनल कमिश्नर और जिला उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया। पत्र में बताया गया है कि एमएचए द्वारा 30 सितंबर को सूबे के कंटेनमेंट जोनों के बाहरी क्षेत्रों में और सार्वजनिक गतिविधियों को छूट देने के उद्देश्य से जो गाइडलाइन जारी की गई थीं, उन्हें 1 अक्तूबर से लागू कर दिया गया था।
इन्हीं गाइडलाइंस को अब 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है जिसमें 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कंटेनमेंट जोनों के बाहरी क्षेत्रों में सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स को उनकी 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोनों के बाहरी क्षेत्र में एंटरटेनमेंट पार्क और इसी प्रकार के अन्य स्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इसी हफ्ते प्रदेश में कोविड-19 संकट में लगातार सुधार को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ की शर्त को वापस ले लिया था। अब तक दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ को घरों से काम करने के निर्देश दिए हुए थे। सरकार के नए फैसले के बाद अब सभी दफ्तरों, बोर्ड-निगमों के कार्यालयों में शत प्रतिशत उपस्थिति लागू की गई है।