पंजाब सरकार: चुनावों में हो रही देरी के खिलाफ दायर की याचिका

पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की पूरी प्रक्रिया 5 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। पंजाब सरकार ने इन चुनावों में हो रही देरी के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। इस मामले में लुधियाना निवासी बेअंत कुमार किंगर ने याचिका दायर कर कहा है कि राज्य में 150 पंचायत समितियों और 21 जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी स्थिति संविधान के अनुच्छेद 243-ई (3) का सीधा उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायतों का चुनाव उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले या उनके भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर होना चाहिए। चुनाव न होने से लोकतांत्रिक ढांचा प्रभावित हो रहा है और स्थानीय शासन में बाधा आ रही है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने चुनावों में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संवैधानिक नियमों के विरुद्ध है। सरकार को कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा लेने चाहिए थे।

इस पर सरकार ने बताया कि राज्य में बाढ़ के कारण चुनाव में देरी हुई है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कई जगहों पर कार्यकाल समाप्त हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। राज्य सरकार द्वारा चुनावों संबंधी अधिसूचना प्रस्तुत करने के बाद, हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर के अंतिम सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सरकार द्वारा दी गई समय-सीमा का ईमानदारी से पालन किया जाए ताकि ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। मामले की अगली सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया की प्रगति का विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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