पंजाब: वाहनों में सीटबेल्ट के प्रयोग को लेकर सरकार के नए निर्देश, जानिए

चंडीगढ़ : पंजाब में अब वाहन में पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया हैं। पंजाब सरकार ने इस संबंध में एक पत्र जारी करते हुए सभी ट्रैफिक एजुकेशन सैल के इंचार्जों को हिदायतें जारी की गई कि वे सभी अधिकारियों व आम लोगों को बताएं कि जब भी वाहन चलाएं तो सीट बैल्ट लगाकर ही चलाएं। यदि कोई अधिकारी या आम लोग ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठेगा तो वह भी सीट बेल्ट लगाकर बैठेगा। इसके अलावा वाहन में पीछे की सीट पर बैठने वाले कोई भी अधिकारी/आम जनता अपने चार पहिया वाहन में भी सीट बेल्ट लगाकर बैठेंगे। 

सरकार ने लोगों की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए अब सीट बेल्ट को लेकर नियम और कड़े कर दिए है तथा वाहन के  पीछे बैठे यात्रियों के सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया हैं। गौरतलब है कि पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अब तक सख्ती नहीं होती थी, लेकिन अब इस पर भी सख्ती करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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