पंजाब में 30 सितंबर तक लागू हुए सख्त आदेश

जिला मजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, गांव बणांवाली के गेट से 500 मीटर के दायरे में धरना या विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

उन्होंने बताया कि मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक पत्र के माध्यम से उनके संज्ञान में लाया है कि अक्सर विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, गांव बननवाली के मुख्य द्वार पर धरना/प्रदर्शन करते हैं, जिससे तलवंडी साबो पावर लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का आवागमन बाधित होता है, साथ ही थर्मल प्लांट का कामकाज भी प्रभावित होता है।

उन्होंने कहा कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पंजाब राज्य के महत्वपूर्ण थर्मल प्लांटों में से एक है, इसलिए भविष्य में यदि कोई संगठन तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, गांव बनांवाली में विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन करना चाहता है, तो वे अपना विरोध या धरना प्रदर्शन थर्मल प्लांट से 500 मीटर की दूरी पर करें ताकि थर्मल प्लांट का काम प्रभावित न हो। यह आदेश 30 सितंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।

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