न्यायालय ने आरोपित को नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए सुनाई 10 साल के कारावास की सजा

जबलपुर विशेष न्यायाधीश बरखा दिनकर के न्यायालय ने आरोपित जबलपुर निवासी रिंकू उर्फ सुभाष चौधरी को नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। साथ हीं यह दलील दी कि दो सितंबर 2019 को नाबालिग घर में बिना कोई सूचना दिए कहीं चली गई थी। लिहाजा, उसकी तलाश की जा रही थी। रिश्तेदारों के यहां पूछताछ की गई पर जब शाम तक नहीं लौटी तो थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस को तहकीकात के दौरान जानकारी मिली कि आरोपित उसे बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। लिहाजा, खोज़बीन जारी रखते हुए उसे गिरफ्तार कर ली गई। पकड़े जाने के बाद पूछताछ की गई।

नाबालिग को बरगलाने के मामले में पांच वर्ष :

जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में नाबालिग को दुष्कर्म के इरादे से बरगलाकर कहीं ले जाने के आरोपित जबलपुर निवासी गोविंद यादव का दोषी पाए पर पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

वहीं, अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने यह दलील दी कि गोरखपुर थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में अवगत कराया गया था था कि आरोपित ने अपने घर पर पढ़ती बच्ची को आवाज लगाकर बाहर बुलाया। नाबालिग के बाहर आने पर चाकलेट देकर उसे बरगलाया। इसके बाद पहाड़ी की तरफ घुमाने ले गया। वहां पहुंचकर गलत नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। छेड़ने के दौरान उसे धक्का दे दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो अपने परिवार वालों को सारी घटना के बारे में बताया। 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com