दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि एक युवक ने लिंग चेंज करवा लिया लेकिन वह प्यार तब टूट गया जब लिंग परिवर्तन कराकर युवती बने साथी से उसके प्रेमी ने ही बलात्कार कर दिया.

जी हाँ, खबरों के अनुसार इस मामले में युवती ने अब पुलिस की शरण ली है लेकिन पुलिस ने उसे युवक मानकर कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है लेकिन इससे सहमत ना होकर युवती ने हाईकोर्ट की शरण ली है. जी हाँ, अब हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने सरकार से पूछा है कि, ”युवक जब महिला बन ही चुका है तो उसे महिला क्यों नहीं माना जा रहा है?” आप सभी को बता दें कि पूरे मामले में पौड़ी गढ़वाल के एक युवक को मुंबई के एक पांच सितारा होटल में काम करने के दौरान कोटद्वार निवासी युवकसे प्रेम हो गया था और रमेश ने इस बीच लिंग परिवर्तन कराया और रेखा नाम (परिवर्तित नाम) से महिला बन गया.
राई के ये फायदे जानकर आप नही कर पाएगें यकीन…
अब इस मामले में रेखा का आरोप है कि युवक ने पहले उसे शादी के बहाने कोटद्वार बुलाया और फिर उसे बहला-फुसलाकर उसके साथ रेप किया. पीड़िता ने बताया कि उसने इस मामले में कोटद्वार थाने में सुरेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कराने को तहरीर दी लेकिन कोटद्वार पुलिस ने 376 का मुकदमा दर्ज न करके धारा 377 (अप्राकृतिक यौन शोषण) में मुकदमा दर्ज किया. अब इस मामले में जांच की जा रही है.
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