राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार अब दिल्ली मेट्रो व डीटीसी की बसें 50 फीसदी क्षमता पर चलेंगी। सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर बंदिश लगा दी गई है।
शादी व अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या भी तय कर दी गई है। वहीं, नौंवी से 12वीं तक के बच्चों को जरूरी शैक्षिक कार्यों के लिए स्कूल बुलाने के अलावा सभी शैक्षिक संस्थान भी बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
डीडीएमए की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। हालांकि, कोरोना की चौथी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाने सरीखा सख्त कदम नहीं उठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शनिवार सुबह कहा था कि उनकी सरकार कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन की जगह जरूरी प्रतिबंध लगाने को ज्यादा कारगर तरीका मानती है।
इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से सख्ती से लागू करने का निर्देश जिला व पुलिस प्रशासन को दे दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो कानूनन उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
डीडीएमए के निर्देश के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो में हर कोच में क्षमता का 50 फीसदी यात्री सफर कर सकेंगे। इसी तरह अंतरराज्यीय बसों, डीटीसी की बसें, क्लस्टर बसों में भी 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सभी बॉर्डर खुले रहेंगे। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी 50 प्रतिशत कैपिसिटी के हिसाब से ही चलेंगे।
नये दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास छात्रों को मिलता रहेगा। हालांकि अभिभावकों की सहमति से नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क, परीक्षा व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थाए बुला सकते है। इसी तरह प्री-बोर्ड एक्जाम, प्रैक्टिकल एक्जाम के लिए छात्रों को शैक्षणिक संस्थाए बुला सकती है।
सभी तरह की समाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक रहेगा। सभी स्वीमिंग पुल बंद पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि अंतिम संस्कार के दौरान श्मशान घाट खुले रहेंगे और 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की छूट दी गई है। शादी-विवाह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रेस्टोरेंट व बार में 50 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ खोला जा सकेगा।
दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर, स्वायत्त निकाय, नगर निगम, कॉरपोरेशन व स्थानीय निकाय में ग्रेड वन के अधिकारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। बाकि कर्मचारी व अधिकारी 50 प्रतिशत ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सहमति पर उपस्थित रहेंगे। 50 प्रतिशत वर्क फ्राम होम रहेगा।
हालांकि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, जेल, होम गार्ड, फायर, सिविल डिफेस, जिला प्रशासन, एकाउंट सर्विस, बिजली, पानी, सेनेटाइजेशन, आपदा प्रबंधन समेत दूसरी सेवाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। नई दिशा-निर्देश में निजी दफ्तरों को सलाह है कि कम से कम लोगों को ही कार्यालय बुलाए।
महाराष्ट्र से दिल्ली आने वालों को 72 घंटे का आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा। जिनके लक्ष्ण पॉजीटिव आएंगे उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। संविधानिक, संसदीय व प्रशासनीक अधिकारियों को छूट हरेगी। बाकि सभी चीजें खुली रहेंगी। कंटनेमेंट जोन में जरूरी सेवा खुली रहेगी। दिल्ली के बार्डर पर आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होगी।