देशभर में हुए ये बड़े बदलाव, घर से निकलने से पहले जरुर जान ले ये नियम...

देशभर में हुए ये बड़े बदलाव, घर से निकलने से पहले जरुर जान ले ये नियम…

सरकार ने ई-रेलवे टिकट पर सर्विस टैक्स घटा दिया है, जिसकी वजह से अप्रैल 2018 से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सस्ती हो जाएगी।देशभर में हुए ये बड़े बदलाव, घर से निकलने से पहले जरुर जान ले ये नियम...

एसबीआई अधिकारियों ने बताया कि, स्टेट बैंक में विलय हुए पांच बैंक ‘स्टेट बैंक ऑफ पटियाला’, स्टेट बैंक ऑप बीकानेर एडं जयपुर, स्टेट बैंक ऑप त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, और भारतीय महिला बैंक की चैकबुक अब नहीं चलेगी। इसके अलावा डेबिट कार्ड के साथ ही छोटी बचत योजनाओं, उर्वरक सब्सिडी के साथ ही कुछ और बदलाव हो गए हैं।।

बिजनेस एक्सपर्ट साहिल सुमन ने बताया कि, बजट 2018 में एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई थी, इस वजह से अब कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें सस्ती हो गई हैं।। इसके अलावा पीओएस मशीनें, मोबाइल चार्जर, देश में तैयार हीरे, फिंगर स्कैनर, माइक्रो एटीएम, आरओ, टाइल्स, तैयार लेदर प्रॉडक्ट्स, नमक, जीवनरक्षक दवाएं, सिल्वर फॉइल, सीएनजी सिस्टम भी सस्ती हो जाएंगी।

ई-वे बिल को जीएसटी शासन के अंतर्गत लागू किया गया है, जो कि 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामानों की एक राज्य से दूसरे राज्य में सड़क, रेलवे, हवाई मार्ग से या पानी के जहाज से ले जाने पर लागू है।

अभी तक लॉन्ग टर्म निवेश पर टैक्स नहीं था, लेकिन दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर यानी लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्सलगेगा, जिससे निवेशकों में घबराहट बढ़ सकती है. निवेश में मुनाफे पर 10% टैक्स और इस पर 4% सेस लगेगा। अब आपको एक साल से ज्यादा की सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी ली है तो आप टैक्स छूट ले सकते है। इसके साथ ही आपको इसमें ब्याज और टैक्स बचत का डबल फायदा होगा।

1 अप्रैल से पहले 10 हजार रुपये तक के ब्याज में टैक्स फ्री था। अब से वरिष्ठ नागरिक बैंक और पोस्ट ऑफिस (एफडी, रेकरिंग) पर 50 हजार तक का ब्याज टैक्स फ्री होगा। 1 अप्रैल से दो पुराने स्टैंडर्ड यानी 18 और 11 खत्म कर नये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 लागू हो गया है।

सरकार ने इलाज के खर्च के लिए टैक्स छूट बढ़ा दी है। अब इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी जो कि पहले केवल 60 साल से ज्यादा वाली उम्र वाले लोगों को 60 हजार और 80 साल से ज्यादा के लोगों को 80 हजार की टैक्स छूट मिलती थी। कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्स रेट में छूट दी है. जिस कंपनी का 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है अब उसको 25 फीसदी ही टैक्स देना होगा। पहले ये 30 प्रतिशत था।

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