पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद पंजाब सरकार ने दिवाली व गुरुपर्व पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है।
दिवाली पर 20 अक्तूबर को रात 8 बजे 10 बजे तक और गुरुपर्व पर 5 नवंबर को तड़के 4 से 5 बजे और रात को 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान सामुदायिक स्तर पर पटाखे जलाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि सभी क्षेत्र प्रदूषण से प्रभावित न हों।
क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी चला सकेंगे पटाखे
क्रिसमस पर 25-26 दिसंबर की रात 11.55 से लेकर 12.30 बजे और न्यू ईयर पर भी रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। पर्यावरण विभाग के सचिव ने पटाखों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों पर कड़े प्रतिबंध के साथ पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है।
राज्य में पटाखा लड़ी की बिक्री और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ बारियम साल्ट या एंटीमनी, लिथियम, आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्वों से मुक्त ग्रीन पटाखे की बिक्री हो सकेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हॉटस्पॉट शहरों के लिए अलग से आदेश
प्रदेश में प्रदूषण के हॉटस्पॉट 9 शहरों के लिए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अलग से आदेश जारी करके उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। केंद्र ने प्रदेश के 9 शहरों को गैर प्राप्ति शहरों की सूची में शामिल किया हुआ है। गैर-प्राप्ति उन शहरों को कहते हैं, जो 5 साल की अवधि में लगातार वायु गुणवत्ता स्तर पीएम-10 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करते हैं। इन शहरों में डेराबस्सी, गोबिंदगढ़, जालंधर, खन्ना, लुधियाना, नया नंगल, पठानकोट, पटियाला और अमृतसर को शामिल किया गया था।
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