दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस पर पिस्टल लहराने वाले आरोपी शाहरुख पठान की अर्जी पर कड़कड़डूमा कोर्ट आज यानी बुधवार को सुनवाई करने वाला है.
कड़कड़डुमा कोर्ट में शाहरुख पठान ने अर्जी लगाई है कि वो एक शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला नागरिक है जिसे अपने देश के कानून पर भरोसा है.
शाहरुख पठान ने अपनी अर्जी में कोर्ट से कहा है कि उसे हाई रिस्क कैदियों के साथ मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स की जेल नंबर 4 में रखा गया है, लेकिन पुलिस ने उसे बताया है कि उसे जल्द ही सामान्य जेल में शिफ्ट किया जाएगा.
शाहरुख पठान ने कोर्ट में लगाई अर्जी में कहा है कि उसे हाई रिस्क कैदियों के बीच से शिफ्ट न किया जाए, क्योंकि सामान्य जेल में कैदियों के बीच उसकी जान को खतरा हो सकता है.
शाहरुख पठान ने आशंका जताई है कि अगर उसे सामान्य कैदियों के बीच शिफ्ट किया गया तो उस पर हमला हो सकता है. कड़कड़डूमा कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों शाहरुख पठान की जमानत अर्जी को पहले ही खारिज कर चुके हैं.
कड़कड़डुमा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिस तरह से पुलिसकर्मी पर शाहरुख पठान ने पिस्टल लहराया और उसे मारने के इरादे से फायर किया, वह तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुईं, इस मामले में शाहरुख पठान की जमानत अर्जी को खारिज किया जा रहा है.
दिल्ली हिंसा के आरोपी शाहरुख पठान को 3 मार्च को क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया था.
उसकी गिरफ्तारी को 5 महीने पूरे होने वाले हैं. शाहरुख पठान के पास से दिल्ली पुलिस घटना के समय इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी बरामद कर चुकी है जो उसने कॉन्स्टेबल दीपक दहिया पर तानी थी.