दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी दफ्तरों के लिए निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बिजली की बचत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब किसी भी सरकारी ऑफिस में AC का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं रखा जा सकेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत सभी दफ्तरों में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बनाए रखने को कहा गया है। यह फैसला दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) और ऑटोनोमस institutions में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करने की सलाह दी
सरकार ने सरकारी दफ्तरों में बिजली के अन्य फिजूलखर्चों को रोकने के लिए भी कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर कहा कि दिन के समय दफ्तरों में प्राकृतिक रोशनी (धूप) का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा कॉरिडोर (गलियारों) और अन्य सार्वजनिक हिस्सों में जरूरत से ज्यादा लाइटें न जलाई जाएं।
अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
बिजली बचत के इन नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के प्रमुखों और शाखा प्रभारियों को सौंपी गई है। आदेश में साफ कहा गया है कि नियमों की अनदेखी पर वे सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। साथ ही दफ्तरों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच ऊर्जा संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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