दिल्ली नगर निगम चुनाव पर रोक की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चुनाव निर्धारित तारीख 4 दिसंबर को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एमसीडी चुनाव पर स्टे की मांग की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अपना रुख साफ करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद से 4 तारीख को होने वाले एमसीडी चुनाव पर मुहर लग गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे की मांग के लिए अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता संजय शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवंबर में आदेश दिया था कि 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनावों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। एक बार अधिकारियों द्वारा चुनावों को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद, उन्हें रोका नहीं जा सकता है जिसके बाद से अधिवक्ता संजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज किए जाने से आगामी 4 दिसंबर को निर्धारित MCD चुनाव संपन्न होगा। अधिवक्ता संजय शर्मा ने याचिका में कहा था कि वार्डों का परिसीमन नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। उन्होंने चुनाव पर स्टे लगाने की मांग की थी।