दिल्ली की कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा, AAP विधायक मनोज कुमार को झटका…

दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में विधायक को तीन महीने की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को जमानत दे दी गई है।

आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया गया था। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कुमार को दोषी करार देते हुए 25 जून को सजा पर बहस के लिए मुकर्रर की थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए मनोज कुमार को लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने और मतदान केंद्र में या इसके नजदीक अवैध हरकत करने के लिए दोषी पाया था। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में  मनोज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप था कि मनोज कुमार ने अपने साथ आए 50 से ज्यादा सहयोगियों के साथ मिलकर कोंडली के उस स्कूल का गेट बंद कर दिया था, जिसमें पोलिंग बूथ बना हुआ था।

इससे पहले मई, 2018 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जिन तीन आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों को राहत देते हुए मानहानि के केस में बरी कर दिया था, उनमें कोंडली से विधायक मनोज कुमार भी थे। इसके अलावा, शालीमार बाग से विधायक और ‘AAP’ की महिला विंग की अध्यक्ष वंदना कुमारी और त्रिलोकपुरी से विधायक राजू धिंगान भी थे। 2014 में तीन विधायकों के खिलाफ ये मामला लक्ष्मी नगर विधानसभा से पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने ये कहकर दायर कराया था कि उन्हें जबरन रोक कर रखा गया था. कोर्ट ने इन आरोपों से बरी करते हुए एफआईआर को रद कर दिया था। सितंबर 2014 में बिन्नी ने तीनों विधायकों द्वारा अपने घर पर प्रदर्शन करने और जबरन रोक के रखने का आरोप लगाया था।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com