दिल्ली:’खाली ओबीसी सीट सामान्य वर्ग से भरी जाए’, एक याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश, जानें क्या है वजह

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तेजस करिया की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड को ओबीसी वर्ग की एक रिक्त सीट को सामान्य वर्ग से भरने का निर्देश दिया है। याचिका डॉ. अदिति पंवार ने दायर की थी। डॉ. अदिति ने 2025 में डीएनबी पीडीसीईटी परीक्षा में सामान्य वर्ग में 142वीं रैंक हासिल की थी। अदालत हरियाणा के पंचकुला स्थित जनरल अस्पताल में डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा (रेडियो-डायग्नोसिस) कोर्स की खाली ओबीसी सीट के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में कहा गया कि पंचकुला के जनरल अस्पताल में ओबीसी कोटे की एक सीट खाली है, क्योंकि इस कोटे में कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था। उन्होंने मांग की कि इस सीट को सामान्य वर्ग में परिवर्तित कर उन्हें आवंटित किया जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि यह सीट अखिल भारतीय कोटे (ऑल इंडिया कोटा) के तहत आती है और हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया कि यह राज्य सरकार के आरक्षण रोस्टर का हिस्सा नहीं है, इसलिए एनबीईएमएस को इस सीट को सामान्य वर्ग में परिवर्तित करने का अधिकार है।

कोर्ट ने एनबीईएमएस को निर्देश दिया कि वह इस सीट के लिए उन सभी उम्मीदवारों के बीच काउंसलिंग आयोजित करे, जिन्होंने पहली या दूसरी काउंसलिंग में इस अस्पताल को प्राथमिकता दी थी और मेरिट सूची के आधार पर इसका आवंटन करे।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एनबीईएमएस के हैंडबुक के क्लॉज 4.6, जो एक आरक्षित श्रेणी से दूसरी आरक्षित श्रेणी में सीट परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है, इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि यह ओबीसी से सामान्य वर्ग में परिवर्तन का मामला है।

इसके अलावा, 9 अगस्त 2024 की बैठक के मिनट्स, जो खाली डीएनबी पीडी सीटों को पोस्ट एमबीबीएस सीटों में बदलने की बात कहते हैं, भी इस मामले में लागू नहीं होते, क्योंकि 2025 सत्र की काउंसलिंग अभी चल रही है।

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