केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत हर वर्ष योग्य लाभार्थी किसानों के खातों में 6,000 रुपये भेजती है। किसानों को ये रुपये तीन बराबर किस्तों में मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान योजना के तहत 8.5 लाख करोड़ किसानों को छठी किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे। सरकार का इस योजना से 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। आज हम आपको यह बताएंगे कि पीएम किसान योजना के तहत कौन व्यक्ति लाभ लेने योग्य नहीं है।

सबसे पहली जरूरी बात तो यह है कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है।
गांवों में कई ऐसे किसान होते हैं, जो खेती के कार्यों से तो जु़ड़े होते हैं, लेकिन खेत उनके स्वयं के नहीं होते। अर्थात वे किसी और के खेतों में खेती करते हैं और खेत मालिक को इसके बदले हर फसल का हिस्सा देते हैं। ऐसे किसान भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं होंगे।
वहीं कई बार जमीन दस्तावेजों में खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्यों में होता है। ऐसे खेत मालिक भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद/ विधायक/मंत्री भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसके अलाना पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार के लोग भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। साथ ही वे सभी पेंशनर जिन्हें 10,000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मिलती है, वे भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
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