जबलपुर: नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण के सीट आवंटन परिणाम पर रोक

याचिका में कहा गया था कि चार जनवरी को पारित संशोधित आदेश के बाद वे काउंसलिंग में शामिल होने के पात्र हैं। रजिस्ट्रेशन पोर्टल 3 जनवरी को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण वे आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण के सीट आवंटन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता सेवारत डॉक्टरों के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोलने के आदेश जारी करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी डॉ. आयुष श्रीवास्तव सहित 14 अन्य चिकित्सकों की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि नीट पीजी काउंसलिंग 2024 में सम्मिलित होने के लिए क्वालीफाई पर्सेंटाइल 4 जनवरी 2025 को घटा दिए गए हैं।

जिसके बाद सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार, जिनका नीट पर्सेंटाइल 15 से अधिक है और आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जिनका नीट पर्सेंटाइल 10 से अधिक है, वे काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं। मध्यप्रदेश में नीट पीजी की दूसरे राउंड की काउंसलिंग 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुई थी। जिसमें च्वाइस फिलिंग होने के बाद 7 जनवरी को सीटों का आवंटन परिणाम घोषित किए जाना था।

याचिका में कहा गया था कि चार जनवरी को पारित संशोधित आदेश के बाद वे काउंसलिंग में शामिल होने के पात्र हैं। रजिस्ट्रेशन पोर्टल 3 जनवरी को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण वे पात्र होने के बावजूद आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं। याचिका में राहत मांगी गई थी कि उन्हें दूसरे राउंड में शामिल किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेचा एवं अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग से वंचित किया जाना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। शासन की तरफ से बताया गया कि दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने को है। इस स्थिति में नए मापदंड के आधार पर पात्र हुए उम्मीदवारों को अगले (मॉप-अप) राउंड में ही सम्मिलित किया जा सकता है।

युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अपने अंतरिम आदेश में दूसरे चरण की काउंसलिंग के सीट आवंटन परिणामों पर रोक लगा दी है। युगलपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव तथा संचालक मेडिकल एजुकेशन को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोलने के आदेश जारी किए हैं।

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