गीतांजलि मर्डर केस : निलंबित सीजेएम रवनीत गर्ग के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस निलंबित सीजेएम रवनीत गर्ग सहित परिवार के तीन लोगों के खिलाफ सीबीआइ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।07_12_2016-07gitanjalimurdercase1

जेएनएन, पंचकूला। बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने निलंबित सीजेएम रवनीत गर्ग, उनके पिता व सेवानिवृत सेशन जज कृष्ण गर्ग एवं मां रचना गर्ग के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सीबीआइ की विशेष अदालत में तीनों पर दहेज हत्या, क्रूरता एवं आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सन 2007 में रवनीत और गीतांजलि की शादी हुई। इसके बाद दोनों के दो बेटियां आसमां और अदिवा हुई। 17 जुलाई 2013 को गीतांजलि गुडग़ांव पुलिस लाइन के पार्क में मृत मिली। गीतांजलि के शव के पास सीजेएम की लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई।

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इस केस में 8 सितंबर 2016 को तीन साल बाद रवनीत गर्ग को कैथल से गिरफ्तार किया गया था। तब वह वहां के सीजेएम थे। घटना के समय वह गुडग़ांव में नियुक्त थे। अभी रवनीत और उनका परिवार पंचकूला के सेक्टर 25 में रहता है। सीबीआइ ने रवनीत का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया था और साथ ही कई अन्य सुबूत भी जुटाए हैं।

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